गाजीपुर: पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 विरुद्ध गैंग लीडर विकास यादव उर्फ विक्की द्वारा अपने परिजनो के नाम संयुक्त सपत्ती कीमत लगभग 01 करोड़ 01 लाख 60 हजार रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 08.10.2022 को थानाध्यक्ष बहरियाबाद विवेचक थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति पर अभियुक्त विक्की उर्फ विकास यादव निवासी मधुबन थाना खानपुर जनपद गाजीपुर द्वारा अपनी माँ तारा देवी पत्नी रमेश यादव एवं पत्नी नन्दिनी देवी के नाम की संयुक्त सपत्ती एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनाम अचल संपत्ति निम्न है-
1-अभियुक्त विक्की उर्फ विकास यादव द्वारा अपनी संपत्ति के रूप में अपनी मां तारा देवी के नाम से भू -संपत्ति मौजा मधुबन परगना व तहसील सैदपुर जनपद गाजीपुर में अ0 संख्या 028 रकबा 0.3180 हेक्टेयर का 1/ 6 अंश अर्थात 0.530 हे0 व आ0 स0181 रकबा 0.5520हे0 का 1/ 12 अंश अर्थात 0.04हे0 भूमि है जिसकी कुल कीमत 85 लाख 40 हजार रुपए है।
2.अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी नंदिनी देवी के नाम से भू- संपत्ति मौजा अनौनी परगना खानपुर तहसील सैदपुर जनपद गाजीपुर में आरजी संख्या 702 रखवा 0.1120हे0 का 1/ 3 अंश अर्थात 0.0373 हे0 में से 0.130हे0 भूमि है जिसकी कीमत 16 लाख 20 हजार रूपये है।
जिसकी कीमत कुल मिलाकर 01करोड़ 01 लाख 60 हजार रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया