गाजीपुर। एसओ शादियाबाद को निलंबित कर दिया गया।सलिल स्वरूप आदर्श प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद के विरूद्ध निम्नलिखित गम्भीर आरोप है थाना क्षेत्र शादियाबाद की रहने वाली पीड़िता कुमारी अंशिका यादव पुत्री रामा यादव निवासनी ग्राम-मुबारकपुर उचैरी थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 15 वर्ष द्वारा अवगत कराया गया कि अभियुक्त दीपक यादव पुत्र रामसरेख यादव उसके साथ फोन से बात करता था और शादी का झाांसा देकर दुष्कर्म किया। उक्त पीड़िता थाना शादियाबाद पर पच्चीस अप्रैल को प्रार्थना पत्र लेकर उपस्थित हुयी परन्तु आवेदिका के प्रार्थना पत्र पर प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद द्वारा विधिक कार्यवाही नही की गयी और पीड़िता करीब 02 दिवस तक थाने पर अनावश्यक रूप बैठी रही। प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद द्वारा नाबालिक पीड़िता के प्रकरण को गम्भीरता से नही लिया गया और करीब 02 दिवस बाद दिनांक-27.04 .2022 को पीड़िता कुमारी अंशिका यादव पुत्री रामा यादव निवासनी ग्राम व पोस्ट-मुबारकपुर उचैरी थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 15 वर्ष के तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 -72/2022 धारा-376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट बनाम दीपक यादव पुत्र रामसरेख यादव ग्राम-गोरारी थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर के विरूद्व पंजीकृत किये जाने जैसे आरोप संज्ञान मे आये है। इनका यह कृत पुलिस जैसे अनुशासित बल में घोर अनुशासनहीनता स्वेच्छाचारिता एवं अकर्मण्यता का द्योतक है। इनके उपर लगे आरोप इतने गम्भीर प्रकृति के है, कि उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-17(1)(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय जाॅच आसन्न की जाती है।