गाजीपुर। एमएलसी चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए उद्देश्य से मतदान समाप्ति से पूर्व और समाप्ति तक जिले के सभी शराब की दुकानों के साथ ही ताड़ी-भांग की दुकानें बंद रहेगी। जिला सूचना विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट एमपी सिंह के आदेशानुसार 9 अप्रैल को मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय शाम 4 बजे से 48 घंटे पूर्व 7 अप्रैल की शाम सायं 4 बजे से मतदान समाप्ति तक जनपद की समस्त आबकारी दुकानें (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप, भांग एवं ताड़ी की फुटकर तथा थोक व बार अनुज्ञापनों) बिक्री बंद रहेगी। इसके साथ ही मतगणना के दिन 12 अप्रैल को भी इसकी बिक्री पुर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। इस बंदी के लिए लाइसेंसधारियों को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा