गाजीपुर:‍हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास की सजा






गाजीपुर। हत्‍या के मामले में विशेष न्‍यायालय एससीएसटी कोर्ट ने चार आरोपियो  को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और दो-दो लाख रूपये का अर्थदण्‍ड लगाया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया कि मरदह थाना क्षेत्र के फेफरा गांव में 1999 में रामसुग्‍गी प्रधानाचार्य की हत्‍या हो गयी थी इस संदर्भ में उनके भाई रामसुरत ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया कि गांव के सूर्यनाथ और प्रभुनाथ से पुरानी रंजिश चल रहा था उन्‍ही ने हमारे भाई रामसुग्‍गी की वीरेंद्र सिंह और संजय द्वारा हत्‍या करा दी है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया। गवाहो के बयान और दोनो पक्षो के के अधिवक्‍ताओ के बहस सुनने के पश्‍चात माननीय न्‍यायधीश चंद्रपाल तिवारी ने धारा 302 में संजय और वीरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, धारा 120बी में प्रभुनाथ और सूर्यनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, चारो आरोपियो पर दो-दो लाख रूपये का अर्थदण्‍ड भी लगाया। 25 आर्म्‍स एक्‍ट के तहत संजय को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रूपये का जुर्माना सुनाया।

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