गाजीपुर। विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दृष्टिगत जिले की शराब की दुकानें बंद रहेगी। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट एमपी सिंह ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 (यथासंशोधित) की धारा-59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया है कि जनपद में स्थित समस्त रेस्टोरेंट बार एवं फुटकर तथा थोक शराब की दुकानें मतदान के दृष्टिगत 5 मार्च की शाम 6 से मतदान के दिन 7 मार्च तक मतदान समाप्ति तक बंद रहेग। इसी प्रकार मतगणना के दिन 10 मार्च जिले में स्थित रेस्टोरेंट, बार तथा फुटकर एवं थोक शराब की दुकानें बंद रहेगी। उक्त बंदी के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।